मोरीगांव में दुर्गा पूजा के लिए जिला प्रशासन ने कई प्रतिबंध जारी किए


 

नगांव से रवीन्द्र शाह की रिपोर्ट

मोरीगांव में शारदीय दुर्गोत्सव प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई प्रतिबंध जारी किए गए हैं। ये प्रतिबंध 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लागू रहेंगे।दुर्गोत्सव के दौरान मोरिगांव शहर में दिन-रात बस, ट्रक, डंपर आदि भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।गुवाहाटी से आने वाले वाहन कृष्ण मंदिर के पास के रास्ते से शनिवार बाजार के माध्यम से मुख्य सड़क पर जाएंगे।नगांव से आने वाले वाहन मोरीगांव सिविल अस्पताल मार्ग या शनिवार बाजार मार्ग से कृष्ण मंदिर के पास के रास्ते से मुख्य सड़क पर जाएंगे।मोरीगांव नगर पालिका क्षेत्र में छोटे वाहनों और बाइक की गति सीमा 20 किमी प्रति घंटा निर्धारित की गई है।पूजा मंडपों के पास निजी वाहनों की पार्किंग के लिए पूजा समितियों को पुलिस के सहयोग से व्यवस्था करनी होगी। पूजा मंडपों में सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त प्रकाश और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।पूजा मंडपों में सुबह 7 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद उच्च स्वर में संगीत बजाने की अनुमति नहीं होगी।देवी बिसर्जन के लिए मोरीगांव जिला प्रशासन और नगर पालिका द्वारा बासनाघाट के पास निर्धारित विशिष्ट स्थान पर ही बिसर्जन किया जाएगा।शारदीय दुर्गोत्सव के दौरान आपातकालीन सेवाओं के लिए 6026900894 और 112 नंबर के टेलीफोन और एक नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की गई है।