15 विदेशी नागरिकों को 24 घंटे के भीतर असम छोड़ने का निर्देश जारी


 

नगांव से रवीन्द्र शाह की रिपोर्ट

हियरिंग के आधार पर असम सरकार ने अवैध प्रवेश और आंतरिक सुरक्षा  के संबंध में कठोर कदम उठाए हैं। नगांव जिला प्रशासन ने 15 घोषित विदेशी नागरिकों को 24 घंटे के भीतर असम छोड़ने का निर्देश जारी किया है और साथ ही उनके नाम, पहचान और पता सार्वजनिक किया है।नगांव जिला उपायुक्त कार्यालय के अनुसार, ये सभी मामले नगांव जिला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजे गए पत्र क्रमांक एनजीएन/बी/2025/1442 (17 नवंबर 2025) के आधार पर उठाए गए थे। इन व्यक्तियों को पहले ही विदेशी ट्राइब्यूनल के विभिन्न आदेशों द्वारा विदेशी घोषित किया गया था ।प्रशासन के अनुसार, बेदखली के दायरे में आने वाले व्यक्तियों में शामिल हैं—धिंग पुलिस थाना के अंतर्गत कांदुलिमारी गाँव के रियाज़ उद्दीन की पुत्री ज़हुरा ख़ातून (केस नंबर. 39/1999)।हेदायत नगर के अब्दुल अली के पुत्र अब्दुल अज़ीज़ (केस नंबर‑110/2002)।ज़ुरीया पुलिस थाना के बोगुरुगरि गाँव के अटाबुद्दीन की पत्नी वाहिदा ख़ातून (केस नंबर‑72/2017)।रूपही पुलिस थाना के गरमाटिखोवा गाँव के अब्दुल कलाम की पत्नी अज़ुफ़ा ख़ातून (केस नंबर. 567/2016)।रोहा पुलिस थाना के दीघलीआटी गाँव के अब्दुल लतीफ़ के पुत्र हुसेन अली (केस नंबर 1558/88)।जाज़री पुलिस थाना के हातियुज़ोवा गाँव के उमर अली की पत्नी फ़ज़िला ख़ातून (केस नंबर 8387/12)।सामागुरी पुलिस थाना के लेंटेंग गाँव के कलाम अली की पत्नी अनुरा बेगम (केस नंबर. 640/07)सामागुरी पुलिस थाना के शालबारी गाँव के हलिलुर रहमान की पत्नी आशा ख़ातून (केस नंबर 1549/11)।रोहा पुलिस थाना के चापरमुख टाउन के अब्दुल लतीफ़ के पुत्र नज़रुल इस्लाम (केस नंबर 205/2015)।रोहा पुलिस थाना के दीघलीआटी गाँव के बाजु के पुत्र रहीम शेख (केस नंबर. 294/16)।रोहा पुलिस थाना के दीघलीआटी गाँव के वाज़ुद्दीन शेख के पुत्र बोरेक अली (केस नंबर 436/88)।रहा पुलिस थाना के रहा टाउन के समर अली के पुत्र इदरीस अली (केस नंबर. 301/15)।कलियाबर पुलिस थाना के पास हातीगाँव बागान के ज़बर अली के पुत्र रुस्तम अली (केस नंबर. 316/06)।जखलाबंधा पुलिस थाना के गरुबन्धा गाँव के कुरबान खान के पुत्र अनवर खान (केस नंबर 1002/07)।उलुवनि पुलिस थाना के गरडलमारी गाँव के अब्दुल हुसैन के पुत्र ताहेर अली (केस नंबर. 420/06)।प्रशासन के अनुसार, इन घोषित विदेशियों को धुबुड़ी, श्रीभूमि या दक्षिण शालमार‑मानकचार मार्ग से असम छोड़ने का निर्देश दिया गया है। यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो Immigrants (Expulsion from Assam) Act, 1950 के तहत बलपूर्वक बेदखली की जाएगी।इसके अतिरिक्त, मतदाता सूची से नाम हटाना, राशन कार्ड रद्द करना, आधार कार्ड फ्रीज़ करना और सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से बाहर करने के निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।प्रशासनिक सूत्रों ने बताया क  अभियान के माध्यम से असम सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है—विदेशी ट्राइब्यूनल के आदेश अब केवल कागज पर नहीं रहेंगे, उन्हें पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा।